परिचय
परिचय : –
- मंत्रालय का वन संरक्षण प्रभाग वनों की सुरक्षा और वित्तीय सहायता और दिशा-निर्देश प्रदान करके वनों की आग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों का समर्थन करता है।
- यह पेड़ों की अवैध कटाई, वनों की कटाई, वन भूमि का अतिक्रमण, वन क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद, जंगल की आग से संबंधित आपदा प्रबंधन और वन प्रौद्योगिकी प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के आवेदन से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने में राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता करता है।
वन संरक्षण प्रभाग में निम्नलिखित कार्य निपटाए जा रहे हैं:
योजना: केंद्र प्रायोजित योजना: वन अग्नि निवारण और प्रबंधन (वन प्रबंधन योजना के गहनता से पुनर्गठन के रूप में)।
मंत्रालय विभिन्न वन आग की रोकथाम और प्रबंधन उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके वन अग्नि की रोकथाम और नियंत्रण में राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों का समर्थन करता है।
- योजना के उद्देश्य
- दीर्घकालिक उद्देश्य:
- वनों की आग की घटनाओं को कम करने और प्रभावित क्षेत्रों में वनों की उत्पादकता को बहाल करने में सहायता करना
- वन सुरक्षा के लिए वन फ्रिंज समुदायों के साथ साझेदारी को संस्थागत बनाना
- पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखने के बड़े लक्ष्य में योगदान करने के लिए
- अग्नि खतरे की रेटिंग प्रणाली तैयार करना और जंगल की आग का पूर्वानुमान प्रणाली तैयार करना।
- आग की रोकथाम और प्रबंधन प्रणाली की योजना, विकास और संचालन में आधुनिक तकनीक (जैसे रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और जीआईएस) के इष्टतम उपयोग के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना।
- जंगल की आग के प्रभावों और गतिशीलता पर ज्ञान विकसित करना
- लघु अवधि के उद्देश्य:
- जंगल की आग की रोकथाम के लिए प्रभावी जागरूकता अभियान चलाना
- पारंपरिक प्रथाओं में सुधार और उपलब्ध आधुनिक तरीकों को लागू करके जंगल की आग को प्रभावी ढंग से रोकने और नियंत्रित करने के लिए
- वन क्षेत्रों में निर्धारित साधनों और विधियों की मदद से अग्निशमन समुदायों पर फील्ड स्टाफ और वन फ्रिंज समुदायों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना
- जंगल की आग की रोकथाम और नियंत्रण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- वन अग्नि के प्रभावी रोकथाम और प्रबंधन के लिए आवश्यक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वानिकी अवसंरचना को विकसित और मजबूत करना
- कार्यान्वयन एजेंसियां
इस योजना में व्यय के दो प्रमुख हैं। योजना के केंद्रीय क्षेत्र प्रमुख के तहत धन का उपयोग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण प्रभाग द्वारा किया जाएगा। योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण और शिक्षा परिषद देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन भोपाल, राष्ट्रीय मध्यम माध्यम मौसम पूर्वानुमान और अन्य जैसे केंद्रीय संस्थानों को भी शामिल कर सकता है।
योजना का राज्य घटक संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के वन विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- अनुदान का प्रतिरूप
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की विभिन्न श्रेणी के संबंध में वित्त पोषण पैटर्न निम्नानुसार है:
राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी | केंद्रीय हिस्सा | राज्य का हिस्सा |
केंद्र शासित प्रदेश | 100% | 0 |
उत्तर पूर्व के राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के विशेष श्रेणी के राज्य | 90% | 10% |
बाकी राज्य | 60% | 40% |
- अनुदान के विषय
एक प्रभावी वन अग्नि प्रबंधन ढांचे के चार पहलुओं के तहत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अर्थात् रोकथाम, तैयारियों, दमन और आग की बहाली के बाद, योजना के दो बजट प्रमुखों के तहत जिन गतिविधियों की सहायता की जा सकती है, वे हैं: –
- केंद्रीय क्षेत्र
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के ‘नेशनल रेंज फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग’ के सहयोग से फॉरेस्ट फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम और फॉरेस्ट फायर फोरकास्टिंग सिस्टम की तैयारी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून और इंडियन काउंसिल फॉर वन अनुसंधान और शिक्षा, देहरादून की सहकार्यता में की है।
- डेटा-बेस का संकलन और अग्नि क्षति पर आंकड़ों का विश्लेषण।
- अनुसंधान
- योजना के प्रभाव पर मूल्यांकन अध्ययन
- वन अग्नि प्रबंधन में अनुकरणीय अनुभव रखने वाले देशों के अधिकारियों की अध्ययन यात्राओं के लिए खर्च सहित यात्रा व्यय
- वन संरक्षण प्रभाग से जुड़े कर्मचारियों का कार्यालय व्यय आदि।
- स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी के साथ समय-समय पर खर्च के किसी अन्य मद को आवश्यक माना जाता है।
- राज्य क्षेत्र
- फायर लाइन का निर्माण और मौजूदा फायर लाइनों का रखरखाव
- जलने पर नियंत्रण
- बुनियादी ढांचे का निर्माण (संचार प्रणाली, प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास, टावरों, जल भंडारण संरचनाओं, डिवीजन और रेंज स्तर पर नियंत्रण कक्ष, एफजी बैरक और निरीक्षण झोपड़ी आदि)
- अग्निशमन उपकरणों की खरीद
- संसाधनों के परिवहन के लिए क्षेत्र के वाहनों की खरीद
- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मिट्टी और नमी संरक्षण (एसएमसी) काम करते हैं
- आग पर नजर रखने वालों की कार्यबद्धत्ता
- जागरूकता अभियान
- लाइन विभागों, निर्वाचित निकायों और गैर सरकारी संगठनों के बीच समन्वय के लिए प्री-फायर सीजन कार्यशालाएं
- सीमावर्ती कर्मचारियों, छात्रों, युवाओं और ग्राम समुदायों के लिए अग्निशमन विधियों पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- भागीदारी वन प्रबंधन दृष्टिकोण के तहत जंगल की आग से सुरक्षा के लिए बढ़ते गांवों / समुदायों को
- प्रत्येक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के वन विभाग के प्रमुख के साथ ईमानदार धन या आपातकालीन स्थितियों के लिए नामित अधिकारी। स्वीकृत राशि का 5% इस उद्देश्य के लिए रखा जाएगा।
- वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना: –
अपनी 293 वीं रिपोर्ट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण और वन पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली के मूल आवेदन संख्या 2016 में राजीव के मामले में निर्देश के अनुपालन में दत्ता बनाम भारत संघ और अन्य, इस मंत्रालय ने वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है, जिसमें विश्व बैंक के सहयोग से इस मंत्रालय द्वारा किए गए भारत में वन अग्नि की स्थिति का विश्लेषण और राज्य के प्रमुख विभागों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आदि जैसे प्रमुख हितधारकों के परामर्श के साथ अध्ययन की सिफारिशें शामिल हैं।
वन अग्नि पर अनुमोदित राष्ट्रीय कार्य योजना को सभी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को प्रभावी रोकथाम और वन आग के प्रबंधन के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए परिचालित किया गया है।
- वन भूमि पर अतिक्रमण
वनों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और इसलिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 जैसे विभिन्न कृत्यों के प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है; वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972; वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और उसके विभिन्न नियम और कानून।
उपर्युक्त के अलावा, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारें वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाती हैं, जिसमें वन गश्त पर रोक लगाने के लिए गश्त करना, चौकियों को मजबूत बनाना / बाधाओं और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को शामिल करना शामिल है।
- वन अग्नि की चेतावनी
भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, राज्य में वन विभागों और अन्य पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए एक वास्तविक समय के आधार पर एक्वा और टेरा उपग्रहों पर सवार मध्यम रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो- रेडिओमीटर (एमओडीआईएस) सेंसर का उपयोग करके एसएमएस और ईमेल के माध्यम से वन अग्नि की चेतावनी का प्रसार करता है।
- वन अग्नि पर आपदा प्रबंधन योजना
फॉरेस्ट फायर पर आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपीएफएफ) का उद्देश्य समन्वित तरीके से जंगल की आग से उत्पन्न किसी भी आपदा की स्थिति के लिए तैयार करने और प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक क्रियाओं और भूमिकाओं को परिभाषित करना है। इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भीतर और बाहर सभी संबंधित एजेंसियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है।