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आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव के नियमन के बारे में अधिसूचना (नियम 1989)।
राजपत्र अधिसूचना संख्या GSR 613 (E) दिनांक 16 जुलाई, 2010 खतरनाक सूक्ष्म जीवों / जेनेटी सैली इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के नियमों में संशोधन करके आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है और जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के लिए रख दिया गया है।
खतरनाक सूक्ष्मजीवों / आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग / आयात / निर्यात और भंडारण के लिए नियम, 1989 [pdf ], and [word ]
राजपत्र अधिसूचना संख्या GSR 1 (E) दिनांक 23 दिसंबर, 2010 – खतरनाक सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के लिए नियम, अधिसूचना।
राजपत्र अधिसूचना संख्या GSR 584 (E) से GSR 589 (E) दिनांक 21 सितंबर, 2006 तक बीज अधिनियम, 1966 और बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित बीज निरीक्षकों / बीज विश्लेषकों / प्रयोगशालाओं को सशक्त बनाना।
राजपत्र अधिसूचना संख्या, GSR 616 (E) दिनांक 4 अक्टूबर, 2006, नियमों, 1989 के दायरे से पुन: संयोजक फार्मा की कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है। [English ]and [Hindi ]
राजपत्र अधिसूचना संख्या S.O. 1519 (E) दिनांक 23 अगस्त, 2007 को जीएम खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों में सामग्री और नियम, 1989 के दायरे से एडिटिव्स को छूट दी गई।[English ] and[Hindi ]
राजपत्र अधिसूचना संख्या S.O. 411 (E) दिनांक 25 फरवरी, 2008 को अधिसूचना संख्या S.O. 1519 (E) दिनांक 23.8.2007 से 30 सितंबर, 2008 तक जीएम खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों में सामग्री और नियमों के दायरे से एडिटिव्स, 1989
राजपत्र अधिसूचना संख्या S.O. 2519 (E) दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 को अधिसूचना संख्या S.O. 1519 (E) दिनांक 31 मार्च, 2009 तक 23.8.2007 तक, जीएम खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों में सामग्री और नियम, 1989 के दायरे से एडिटिव्स
राजपत्र अधिसूचना संख्या S.O. 800 (E) दिनांक 17 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या S.O. 1519 (E) दिनांक 30 सितंबर, 2009 तक 23.8.2007 तक, जीएम खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों में सामग्री और नियम, 1989 के दायरे से एडिटिव्स
राजपत्र अधिसूचना संख्या S.O. 2884 (E) दिनांक 9 नवंबर, 2009 को अधिसूचना संख्या S.O. 1519 (E) दिनांक 31 मार्च, 2010 तक 23.8.2007 तक, जीएम खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों में सामग्री और नियमों के दायरे से एडिटिव्स, 1989
राजपत्र अधिसूचना संख्या S.O. 828(E) दिनांक 5 अप्रैल, 2010 को अधिसूचना संख्या S.O. 1519 (E) दिनांक 30 सितंबर, 2010 तक 23.8.2007, जीएम खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों में सामग्री और नियम, 1989 के दायरे से एडिटिव्स
राजपत्र अधिसूचना संख्या S.O. 2478 (E) दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 को 30.09.2011 तक ठहराव में रखे गए जीएम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के नियमन के संबंध में।
राजपत्र अधिसूचना नहीं S.O. 2312 (E) दिनांक 7 अक्टूबर, 2011 – अधिसूचना S.O. 1519 (E) दिनांक 30-9-2012 तक या आगे की अधिसूचना जारी होने तक अनुपस्थित में रखे गए जीएम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के नियमन के बारे में 23-8-2007 दिनांकित।
राजपत्र अधिसूचना संख्या G.S.R. 613 (E) दिनांक 16 जुलाई, 2010 खतरनाक सूक्ष्म जीवों / आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के नियमों में संशोधन करके 1989 को जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है।
1.4.2006 से प्रभावी डॉ आर ए माशेलकर, डीजी-सीसिर की अध्यक्षता में आर-फार्मा पर टास्क फोर्स की सिफारिशों को अपनाने के बारे में अधिसूचना
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अंतिम अद्यतन तिथि: 24th सितम्बर 2019