वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
परिचय
वस्तु और सेवा कर (GST) 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है। कैबिनेट सचिव के निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय में एक 'GST सुविधा सेल' का गठन किया गया है, जो किसी भी मंत्रालय से संबंधित क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए पहला संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसमें CS-III डिवीजन, वन्यजीव डिवीजन, प्रोजेक्ट एलीफेंट और SU डिवीजन के सदस्य शामिल हैं, साथ ही वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) भी शामिल हैं। इस सेल का नेतृत्व आर्थिक सलाहकार, MoEF&CC द्वारा किया जाता है।
कार्य:
- GST सेल, GST के बाद की अवधि में लागू कर दरों में वृद्धि/घटौती पर प्राप्त अनुरोधों की जांच के लिए जिम्मेदार है और इसे GST काउंसिल के साथ उठाता है।
- GST सेल विभिन्न उद्योगों, संगठनों, संस्थानों और संगठनों से प्राप्त प्रतिनिधित्व पर टिप्पणियों को संकलित करता है। प्रस्ताव मंत्रालय में संबंधित डिवीजनों द्वारा जांचे जाते हैं और विचार के लिए GST काउंसिल को सिफारिशें भेजी जाती हैं।
- सेल GST के लिए समर्थन/ प्रशिक्षण सामग्री भी प्रदान करता है, जिसे विभिन्न हितधारकों द्वारा समय-समय पर अनुरोध किया जा सकता है, और मंत्रालय और GST काउंसिल/राजस्व विभाग के बीच एक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- सेल एक हेल्पलाइन नंबर (+91-11-24695386) संचालित करता है जो विभिन्न संबंधित क्षेत्रों से पूछे गए प्रश्नों को संबोधित करता है। यह सभी कार्यदिवसों पर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक सक्रिय है।