वाइल्डलाइफ अधिसूचना

नई दिल्ली, 22रा सितंबर, 2003

S.O.1092 (E)

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (53 ऑफ 1972) की धारा 5A के उपधारा (2) और (3) के साथ धारा 63 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है:-

  1. संक्षिप्त शीर्षक और लागू होना

(1) ये नियम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ नियम, 2003 कहलाएंगे।

(2) ये नियम आधिकारिक गज़ट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

  1. परिभाषाएँ

इन नियमों में, जब तक संदर्भ के अनुसार अन्यथा आवश्यक न हो:-

(a) अधिनियम का तात्पर्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (53 ऑफ 1972) से है;

(b) राष्ट्रीय बोर्ड का तात्पर्य राष्ट्रीय बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ से है जो अधिनियम की धारा 5A के तहत गठित है;

(c) अध्यक्ष का तात्पर्य राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(d) इन नियमों में प्रयुक्त सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्तियाँ अधिनियम में सौंपे गए अर्थों के अनुसार होंगी।

  1. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ

(1) राष्ट्रीय बोर्ड का गठन अधिनियम की धारा 5A की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(2) अन्य सदस्यों का कार्यकाल, जो कि पदस्थ सदस्य नहीं हैं, तीन वर्षों का होगा।

(3) राष्ट्रीय बोर्ड के लिए नामित सांसद उस समय तक राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे जब तक वे सांसद बने रहेंगे।

(4) अधिनियम की धारा 5A की उपधारा (1) के खंड (e), (f) और (v) में उल्लिखित रिक्तियों को केंद्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष की मंजूरी से नामित किया जाएगा।

  1. बैठकें

(1) राष्ट्रीय बोर्ड सामान्यतः साल में एक बार बैठक करेगा, स्थान का निर्णय अध्यक्ष की मंजूरी से लिया जाएगा।

(2) सदस्य-सचिव बैठक के लिए एजेंडा आइटम तैयार करेगा, अध्यक्ष की मंजूरी प्राप्त करेगा और सभी सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले भेजेगा।

(3) सदस्य-सचिव बैठक की कार्यवृत्तियों को तैयार करेगा और अध्यक्ष की मंजूरी प्राप्त कर चालीस दिनों के भीतर सभी सदस्यों को भेजेगा।

(4) सदस्य-सचिव राष्ट्रीय बोर्ड के निर्णयों पर फॉलो अप कार्रवाई भी शुरू करेगा।

  1. राष्ट्रीय बोर्ड से हटाना

केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से, किसी भी सदस्य को राष्ट्रीय बोर्ड से हटा सकती है, जो कि:

(a) मानसिक विकार से ग्रस्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित है; या

(b) वह अवैतनिक दिवालिया है, या

(c) किसी अपराध में दोषी है, जिसमें नैतिक पतन भी शामिल है; या

(d) उसकी गतिविधियाँ सदस्य के लिए अनुपयुक्त पाई जाती हैं।

  1. सदस्यों द्वारा स्वार्थ का खुलासा

यदि किसी राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य या उनके परिवार के सदस्य को राष्ट्रीय बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में कोई स्वार्थ है, तो सदस्य को प्रस्ताव में अपने स्वार्थ की सीमा का खुलासा करना होगा।

7. राष्ट्रीय बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता

(1) अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष हर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(2) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

  1. क्वोरम

(1) राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक में व्यवसाय के लेन-देन के लिए आवश्यक क्वोरम कुल सदस्यों की आधी संख्या होगी।

(2) यदि किसी समय क्वोरम नहीं है, तो अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बैठक को क्वोरम बनने तक स्थगित करेगा।

9. राष्ट्रीय बोर्ड बैठकों के लिए आमंत्रित व्यक्ति

राष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को, जो वन्यजीव संरक्षण में अनुभव रखता हो, किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है।

  1. व्यापार का रिकॉर्ड

(1) राष्ट्रीय बोर्ड की हर बैठक में व्यापार के लेन-देन का रिकॉर्ड सदस्य-सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसे अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(2) जब कोई व्यवसाय कागजात के माध्यम से लेन-देन किया जाता है, तो सदस्य-सचिव एक रिकॉर्ड तैयार करेगा जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित होगा।

(3) हर बैठक में लेन-देन किए गए व्यापार का रिकॉर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाएगा, और अनुमोदित रिकॉर्ड सभी सदस्यों को भेजा जाएगा।

(4) सदस्य-सचिव द्वारा राष्ट्रीय बोर्ड या उसके समितियों, उप-समितियों या उप-समूहों द्वारा लेन-देन किए गए व्यापार के सभी रिकॉर्ड बनाए जाएंगे।

  1. समितियों की नियुक्ति

(1) राष्ट्रीय बोर्ड एक स्थायी समिति और आवश्यकतानुसार अन्य समितियाँ या अध्ययन समूह गठित कर सकता है, जो कि अधिनियम की धारा 5B में निहित प्रावधानों के अनुसार हो।

(2) राष्ट्रीय बोर्ड समितियों की नियुक्ति के लिए निर्देश, कार्यकाल, सदस्यता और अन्य संबंधित पहलुओं का निर्धारण करेगा।

  1. सदस्यों को यात्रा और अन्य भत्ते

(1) राष्ट्रीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य, जो पदस्थ सदस्य नहीं हैं, उन्हें यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि केंद्रीय सरकार के ग्रुप A अधिकारियों के लिए मान्य दरों पर होंगे।

(2) कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा जब तक सदस्य यह प्रमाणित नहीं करता कि उसने किसी अन्य स्रोत से यात्रा या दैनिक भत्ते का दावा नहीं किया है।

(3) यात्रा भत्ता सदस्य के सामान्य निवास स्थान से बैठक के स्थान या किसी भी व्यापार के लिए यात्रा और वापसी के लिए भुगतान किया जाएगा।

(4) विशेष परिस्थितियों में, अध्यक्ष अन्य निवास स्थान से यात्रा भत्ता देने की अनुमति दे सकते हैं।

  1. नियमों की व्याख्या

यदि इन नियमों की व्याख्या को लेकर कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो व्याख्या केंद्रीय सरकार के निर्णय के लिए संदर्भित की जाएगी।

[F.No 1-1/2003 WL I]

VINOD RISHI, अतिरिक्त निदेशक जनरल वन